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लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल करने को मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली एचसी
short by मनीष झा / on Tuesday, 22 October, 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के मुताबिक, किसी को भी एक्सपायरी डेट वाली वस्तुएं बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और न ही उसे नया स्वरूप देकर बेचा जा सकता है।
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