लोगों के टहलने की जगह नहीं है हाईवे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर राहगीरों की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि हाईवे, लोगों के टहलने की जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा, "कल आप कहेंगे कि राहगीरों को हाईवे पर टहलने की अनुमति दी जानी चाहिए और कारें रुकनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है?"
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