लोन चुकाने के बाद 30 दिनों में दस्तावेज़ न लौटाने पर लेनदारों को ₹5,000/दिन दें बैंक: आरबीआई
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेनदारों द्वारा पूरा ऋण चुकाने के 30 दिनों के अंदर उनकी संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज़ वापस करने होंगे। आरबीआई ने आगे कहा कि बैंक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हर दिन की देरी पर ₹5,000/दिन की दर से लेनदारों को मुआवज़ा देना होगा।
read more at जनसत्ता


