लड़की से दोस्ती होना उसकी मर्ज़ी के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देता: हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी लड़की से दोस्ती होना उसकी मर्ज़ी के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिग के मामले में सहमति भी कानूनन मान्य नहीं होती।
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