विदेशी निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत, लोकसभा में पेश हुआ टैक्स संशोधन विधेयक
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन-एंड-अदर-लॉज़ (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया। इसमें गवर्मेंट-सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को नई टैक्स छूट देने, ऑफशोर-फंड्स के लिए अनुपालन नियम आसान करने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स प्रोत्साहन 2041 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें अधिसूचित क्षेत्रों में रफ-डायमंड बेचने वाली विदेशी कंपनियों को भी टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है।
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