'हत्या के लिए दोषी करार देने के लिए वॉट्सऐप मेसेज काफी नहीं'; SC ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट से दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने व्हाट्सऐप चैट भेजने और आरोपी की कथित भूमिका से इनकार किया था। ऐसे में केवल इन संदेशों के आधार पर हत्या की सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती।
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