वयस्क बच्चों के शांतिपूर्ण लिव-इन रिलेशनशिप में दखल नहीं दे सकते माता-पिता: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देते हुए कहा है, "एक वयस्क लड़का या लड़की अपनी पसंद के इंसान के साथ शादी करने या रहने के लिए स्वतंत्र हैं।" कोर्ट ने कहा, "उनके माता-पिता सहित...किसी को उनके शांतिपूर्ण लिव-इन रिलेशनशिप में दखल देने की अनुमति नहीं है।" बकौल रिपोर्ट, लड़की का परिवार दोनों को परेशान कर रहा था।
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