वसीयत बनाए बिना महिला की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का क्या होता है?
अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत लिखे गुज़र जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' के नियमों के आधार पर किया जाता है। इस कानून के तहत संपत्ति पर पहला अधिकार उसके बेटों/बेटियों/पति का होता है। अगर इनमें से कोई भी जीवित नहीं है तो संपत्ति पति के जीवित भाई-बहनों में बराबर-बराबर बांट दी जाती है।
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