शादीशुदा बेटी और सास-ससुर के लिए भी LTC क्लेम कर सकते हैं कर्मी? जानें सरकारी नियम
लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार को मिलने वाली यात्रा सुविधा है। इसके तहत परिवार के वे सदस्य आते हैं जो कर्मचारी पर आर्थिक रूप से आश्रित होते हैं जैसे कि दो अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा/विधवा बेटियां, पूरी तरह आश्रित माता-पिता व अविवाहित भाई-बहनें। वहीं, सास-ससुर, दूसरी पत्नी, दादा-दादी या बहनों के बच्चे इसके लिए पात्र नहीं हैं।
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