शिवसेना नाम और चिह्न विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब अगस्त में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अब सीधे मुख्य मामला ही निपटाया जाएगा। तब तक उद्धव गुट 'जलती मशाल' चिह्न और 'शिवसेना (यूबीटी)' नाम का इस्तेमाल करता रहेगा।