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शव के साथ यौन संबंध बनाना जघन्य कृत्य लेकिन यह दंडनीय अपराध नहीं: हाईकोर्ट
short by चंद्रमणि झा / on Saturday, 21 December, 2024
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9-वर्षीय बच्ची के शव के साथ रेप करने वाले शख्स को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा, "शव से यौन संबंध बनाना जघन्य कृत्य...लेकिन आरोपी को बलात्कार कानून या पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोषी ठहराए जाने के लिए पीड़िता को जीवित होना चाहिए।"