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शव के साथ रेप करने को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून बनाए केंद्र: कर्नाटक एचसी

short by शिव / on Wednesday, 31 May, 2023
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाने और ऐसे अपराधियों को सज़ा देने के लिए आईपीसी की धाराओं में संशोधन किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "धारा 375 व 377 के अध्ययन से पता चलता है कि पार्थिव शरीर को मानव/व्यक्ति नहीं माना जा सकता।"
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