शिक्षक भर्ती मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कीं 36,000 शिक्षकों की नियुक्तियां
पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर इन पदों के लिए दोबारा भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि इन शिक्षकों की बहाली के दौरान इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।
read more at हिन्दुस्तान


