सेक्शन 87A के तहत टैक्स भरने में मिलेगी ₹60000 तक की छूट, कौन ले सकता है लाभ?
सेक्शन 87A के तहत ₹60000 तक की छूट मिलती है जो केवल इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को मिलती है और कंपनियां, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और NRI इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा, शेयर बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर, लॉटरी या गेम शो में जीतने पर भी टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगा।
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