सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्षीय बच्ची के रेप-हत्या मामले में मौत की सज़ा पाए शख्स को किया बरी
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ठाणे (महाराष्ट्र) में 3 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में मौत की सज़ा पाए 25-वर्षीय शख्स को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में खामियों की कड़ी आलोचना करते हुए 12 साल से जेल में बंद शख्स को सबूतों के अभाव में तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
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