सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए क्या-क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि फोन में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या रखना पॉक्सो कानून के तहत अपराध है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायिक आदेश में ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ की जगह 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' शब्द लिखा जाए क्योंकि 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी' शब्द अपराध की पूरी सीमा को नहीं दर्शाता है।
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