सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से शादी वैध नहीं, पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से किसी विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। कोर्ट ने महिला की देवर से कथित दूसरी शादी को मान्यता देने की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि विवाह के लिए संबंधित कानून के तहत आवश्यक रीति-रिवाज और वैधता की शर्तें साबित करना जरूरी है।
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