सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को साइड बिज़नेस से होने वाली आय की जानकारी कैसे देनी चाहिए?
MGA के मैनेजिंग पार्टनर गौरव मखीजानी ने बताया कि वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित रूप से किए जाने वाले साइड बिज़नेस से होने वाली आय को दर्शाने के लिए ITR-3 या ITR-4 फाइल करना चाहिए। इसे 'बिज़नेस या प्रोफेशन से होने वाले मुनाफे और कमाई' के तहत दिखाना चाहिए और बिज़नेस के नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है।
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