भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा है कि कुछ लोग संसद को सर्वोच्च मानते हैं लेकिन भारत का संविधान सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग (विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका) उसी के तहत काम करते हैं। बकौल सीजेआई, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है लेकिन वह मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती।