सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा है, "न न्यायपालिका, न कार्यपालिका और न ही संसद सर्वोच्च है बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इन तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है।" उन्होंने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती।