स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कराना चाहते हैं पोर्ट, जानिए क्या हैं नियम?
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराते समय कम-से-कम 30-45 दिन पहले उसके पोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। पोर्ट-इन या पोर्ट-आउट पर कोई शुल्क नहीं लगता है। बीमा कंपनी बदलने पर बीमित राशि, नो-क्लेम बोनस और वेटिंग पीरियड क्रेडिट जैसे लाभ ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि, पिछली पॉलिसी से छूट और विशिष्ट ऐड-ऑन ट्रांसफर नहीं होते हैं।
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