स्वच्छ और पीने लायक पानी हासिल करना एक मौलिक अधिकार है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में पानी की कमी पर चिंता जताते हुए सोमवार को कहा, "स्वच्छ और पीने लायक पानी हासिल करना संविधान में दिया गया...एक मौलिक अधिकार है।" कोर्ट ने यह टिप्पणी आदिवासी मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मौत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है।
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