सुज़लॉन को नहीं देना होगा ₹173 करोड़ का जुर्माना, ITAT ने कंपनी के पक्ष में दिया फैसला
इनकम टैक्स अपीलेट ट्राईब्यूनल (आईटीएटी) ने ₹173 करोड़ के जुर्माने के मामले में सुज़लॉन एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया है और जुर्माना रद्द कर दिया है। कंपनी पर आयकर विभाग के नैशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर की ओर से ₹172.76 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है।
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