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सगी बेटी का 20+ बार रेप करने वाले की HC ने पलटी फांसी की सज़ा, अब 'तिल-तिल' मरेगा दोषी

short by खुशी / on Friday, 24 April, 2026
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 20+ बार रेप करने वाले एक शख्स की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। खंडपीठ ने माना कि मृत्युदंड की तुलना में दोषी को प्रतिदिन उसके अपराध का बोध कराते हुए आंतरिक पीड़ा को जारी रखने और तिल-तिल मरने देना अधिक प्रभावी-कठोर सज़ा है।