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समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता: HC ने पत्नी का भरण-पोषण किया आधा
short by Anuj / on Wednesday, 29 July, 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को उसके पति द्वारा दिए जा रहे ₹50,000 मासिक भरण-पोषण को घटाकर ₹25,000 प्रतिमाह कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। बकौल कोर्ट, यदि पति-पत्नी दोनों कमाने वाले हैं तो दोनों को घर के खर्च और बच्चे की शिक्षा में योगदान देना चाहिए।