आरबीआई ने बिज़नेस लोन पर लगाए जाने वाले प्री-पेमेंट चार्ज को हटाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक, टियर-1 और टियर-2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयां, व्यक्तियों और एमएसई कर्ज़दारों द्वारा बिज़नेस के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के प्री-पेमेंट पर कोई शुल्क/जुर्माना नहीं लगाएंगी।