सरकारी कर्मचारी शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं या नहीं? जानें क्या कहते हैं नियम
भारत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसिज़ (कंडक्ट) रूल्स 1964 लागू होते हैं। इन नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और डिबेंचर्स में निवेश कर सकते हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कर्मचारी डे-ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे सट्टा कारोबार में शामिल नहीं हो सकते हैं।
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