सरकारी कर्मचारियों को पुराने सेवा नियमों के तहत प्रमोशन मांगने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को केवल इस आधार पर पदोन्नति का अधिकार नहीं मिल जाता कि रिक्तियां पुराने सेवा नियमों के दौरान उत्पन्न हुई थीं। अदालत ने कहा कि सरकार को सेवा नियमों में बदलाव कर चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया बदलने का अधिकार है, बशर्ते यह निर्णय मनमाना न हो।
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