केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम अधिसूचित किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी नियमों में संशोधन करते हुए आदेश दिया है कि कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण के निर्देश मिलने पर अश्लील, हानिकारक और AI-जेनरेटेड (डीपफेक समेत) कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नए नियम 20-फरवरी से लागू होंगे।