सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद किसे मिलेगा GPF का पैसा?
केंद्र सरकार के GPF खाताधारक कर्मचारी अपनी मृत्यु के बाद खाते की राशि पाने के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। वैध नॉमिनी न होने पर राशि परिवार के पात्र सदस्यों में बराबर बांटी जाती है। अगर कोई नॉमिनी फैमिली मेंबर नहीं है तो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को लागू नियमों के तहत प्राथमिकता मिलती है।
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