सरकार ने बदला मनी लॉन्डरिंग कानून, 'राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों' पर भी लागू होगा यह कानून
केंद्र ने मनी लॉन्डरिंग कानून में संशोधन कर एनजीओ और 'राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों' को इसके अंतर्गत लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को बताया, "नए नियम में वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख राजनेता शामिल हैं।" ईडी द्वारा मांगे जाने पर बैंकों को इन सभी के लेन-देनों की जानकारी देनी होगी।
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