सीईसी की नियुक्ति को लेकर 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं, उठाया जा रहा फायदा: एससी
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। संविधान पीठ ने कहा कि परिकल्पना के 72 साल बाद भी इसको लेकर कोई कानून नहीं है और इसका फायदा उठाया जाना 'तकलीफदेह' है। बकौल कोर्ट, 2004 से किसी सीईसी ने 6 वर्षीय कार्यकाल पूरा नहीं किया।
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