हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस FD पर मनमाने ढंग से ब्याज नहीं घटा सकेंगे बैंक
दिल्ली हाईकोर्ट ने FD (फिक्स्ड डिपॉज़िट) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी FD को कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है तो बैंक उस पर मिलने वाले ब्याज को अपनी मर्ज़ी से कम नहीं कर सकता है। बकौल कोर्ट, बैंक के पास ब्याज कम करने के लिए कोई वैध कारण होना ज़रूरी है।
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