मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि के खिलाफ आयकर विभाग का आकलन आदेश रद्द कर दिया है। बकौल कोर्ट, विभाग आदेश पारित करने से पहले दंपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दे। कार्ति और श्रीनिधि पर 2014-15 में ₹6.38 करोड़ की आय का ब्योरा नहीं देने का आरोप है।