हाईकोर्ट ने जीपीएस ऑन रखने व वॉट्सऐप हिस्ट्री डिलीट न करने की शर्त पर आरोपी को दी ज़मानत
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा है कि उसे जेल से बाहर आने के 15 दिनों के भीतर मोबाइल खरीदकर उसका आईएमईआई नंबर संबंधित पुलिस अधिकारी को बताना होगा और जीपीएस हमेशा ऑन रखना होगा। बकौल कोर्ट, आरोपी अपनी वॉट्सऐप व कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करेगा और बिना अनुमति के फोन फॉर्मेट नहीं करेगा।
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