हिंदू-मुस्लिम के बीच शादी मुस्लिम कानून के तहत वैध नहीं है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतर-धार्मिक कपल को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू युवती के बीच शादी मुस्लिम कानून के तहत वैध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, "मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम लड़के की मूर्तिपूजक या अग्निपूजक लड़की के साथ शादी अवैध है।" कपल ने सामाजिक बहिष्कार की आशंका जताई है।
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