26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 12-35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मूल संविधान में शामिल संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इस सूची से बाहर किया गया। वहीं, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के ज़रिए 2002 में मौलिक अधिकार माना गया।