आज़म खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC को ट्रांसफर की
सपा नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16-नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट उसी दिन उनकी अंतरिम राहत की मांग पर आदेश दे सकता है।
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