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31 जुलाई से पहले टैक्सपेयर्स कैसे कर सकते हैं ITR का ई-वेरिफिकेशन?

short by Aakanksha / on Monday, 27 July, 2026
टैक्सपेयर्स 31-जुलाई की डेडलाइन से पहले 5 ऑनलाइन तरीकों से ITR को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। इनमें आधार OTP, पहले से वेरिफाइड बैंक अकाउंट से बना इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके बना EVC और अधिकृत बैंकों के ज़रिए नेट बैंकिंग शामिल हैं। बिज़नेस और प्रोफेशनल्स समेत टैक्सपेयर्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर ई-वेरिफाई कर सकते हैं।