ITR में दिखा ज़्यादा रिफंड, खाते में आया कम? जानें आखिर कहां कट गया पैसा
ITR फाइल करने के 4-5 हफ्तों में ज़्यादातर लोगों को टैक्स रिफंड मिल जाता है। हालांकि, रिटर्न प्रोसेसिंग के दौरान TDS/TCS की गड़बड़ी, बैंक ब्याज या कैपिटल गेन जैसी आय छूट जाना, गलत टैक्स छूट का दावा, टैक्स कैलकुलेशन में गलती, धारा 234A/234B/234C के तहत ब्याज लगना या टैक्स भुगतान की गलत जानकारी के कारण रिफंड कम मिल सकता है।
read more at Moneycontrol हिंदी


