जहां SIR हो चुका है वहां Form 6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र, EC ने किया बदलाव
चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन 'फॉर्म 6' से SIR से जुड़ी घोषणा को हटा दिया है जिनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) का काम पूरा हो चुका है। 26 सितंबर को आयोग ने घोषणा की थी कि SIR के समय को छोड़कर बाकी अवधि में 'मतदाता पंजीकरण नियम 1960' के तहत तय सामान्य फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
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