टिकट कन्फर्म होने पर भी यात्री को नहीं मिली सीट, अब रेलवे को भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना
LTT पटना एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले 4 यात्रियों का कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट ना मिलने पर भोजपुर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे पर जुर्माना लगाया है। बेंच ने रेलवे को बुकिंग की राशि ₹1,876.80 को 8% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और ₹20,000 का मुआवज़ा तथा ₹15,000 मुकदमेबाज़ी के खर्च देने का निर्देश दिया है।
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