इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय न करें ये 7 गलतियां, लग सकता है जुर्माना
करदाताओं को अपनी इनकम के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए। इसके अलावा अधूरी इनकम न बताएं, एक्जेमट इनकम को नज़रअंदाज़ न करें, एआईएस और फॉर्म 26एएस का वेरिफिकेशन ज़रूर करें, एचआरए छूट के लिए झूठे दावे न करें, पिछले एम्प्लॉयर की इनकम की जानकारी दें और ज़रूरत के अनुसार नई या पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करें।
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