सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 2 चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले सर्वसम्मति से न लेने के आरोपों पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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