पुराने बैंक खातों में रखे पैसे भूल गए? RBI ने बताया कैसे वापस पाए रुपए
आरबीआई ने बताया है कि निष्क्रिय (2-वर्ष से अधिक व 10-वर्ष तक असक्रिय) बैंक खातों में जमा पैसों को आरबीआई के डीईए फंड में जमा किया जाता है। बकौल आरबीआई, https://udgam.rbi.org.in पर अपनी ऐसी जमाराशियों के बारे में खोजने के बाद संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें और अपना पैसा ब्याज समेत वापस पाएं।
read more at Times Now नवभारत


