एक साथ भर रहे हैं किराया और होम लोन? पा सकते हैं दोहरा टैक्स लाभ
मनीकंट्रोल के अनुसार, अगर किसी टैक्सपेयर ने लोन लेकर घर खरीदा लेकिन किराए के घर में रह रहा है तो वह दोनों के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकता है। बकौल विशेषज्ञ, टैक्सपेयर को घर के किराए/होम लोन पर मिलने वाली छूट के लिए सभी ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। यह लाभ केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध है।
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