शादीशुदा शख्स का किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा आदमी का सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। एक लिव-इन कपल को मिल रही धमकियों के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "नैतिकता और कानून को अलग-अलग रखना होगा...अगर कानून के तहत अपराध नहीं तो...कोर्ट की कार्रवाई को सामाजिक राय-नैतिकता से निर्देशित नहीं कर सकते।"
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