हिमाचल में दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए विधायकों की पेंशन बंद करने वाला बिल हुआ पास
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधित विधेयक बुधवार को पास हो गया। विधेयक में उन विधायकों द्वारा ली गई पेंशन की वसूली के प्रावधान भी शामिल हैं जो इस संशोधन के तहत पेंशन के हकदार नहीं हैं। हालांकि, इस विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी मिलना अभी बाकी है।


