फ्रांस ने रेप की परिभाषा में किया बदलाव
फ्रांस ने नया बिल पास किया है जिसमें रेप को बिना सहमति के किए गए किसी भी यौन अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्रांस में अब तक 'हिंसा/ज़बरदस्ती/धमकी' का उपयोग कर पेनिट्रेशन या ओरल सेक्स करना रेप माना जाता था। नए कानून के तहत, बिना सहमति के किया गया कोई भी यौन कृत्य रेप/सेक्शुअल एसॉल्ट माना जाएगा।
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