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इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, देरी माफ का विकल्प हुआ ऐक्टिव

short by Tanya Jha / on Monday, 15 September, 2025
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को राहत दी है जो अस्पताल में परिजन के भर्ती होने या घर में किसी की मौत जैसी इमरजेंसी के कारण समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'देरी माफ' (कंडोनेशन ऑफ डिले) विकल्प सक्रिय कर दिया है। इसके तहत आवेदन स्वीकार होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।