इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, देरी माफ का विकल्प हुआ ऐक्टिव
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को राहत दी है जो अस्पताल में परिजन के भर्ती होने या घर में किसी की मौत जैसी इमरजेंसी के कारण समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'देरी माफ' (कंडोनेशन ऑफ डिले) विकल्प सक्रिय कर दिया है। इसके तहत आवेदन स्वीकार होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
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